नई दिल्ली। टाट्रा ट्रक घोटाले के मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल तेजिंदर सिंह को पुलिस हिरासत में लेने के आदेश दिए हैं। लेफ्टिनेंट सिंह अपनी जमानत की अर्जी के सिलसिले में अदालत गए थे। उनपर पूर्व आर्मी चीफ जनरल वी के सिंह ने घूस की पेशकश करने का आरोप लगाया था।
तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने तेजिंदर सिंह पर आरोप लगाया था कि उन्होंने टाट्रा ट्रक डील से संबंधित फाइल को मंजूरी देने के लिए उन्हें घूस देने की पेशकश की था। सीबीआई की विशेष जज मधु जैन ने इस मामले में एजेंसी द्वारा जांच के बाद दायर की चार्जशीट में पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी, जनरल वीके सिंह और अन्य गवाहों के बयान के आधार पर संज्ञान लेते हुए तेजिंदर सिंह को समन जारी किया था।
गौरतलब है कि सीबीआई ने तेजिंदर सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 12 के तहत सरकारी कर्मचारी को घूस देने के आरोप में चार्जशीट दायर की थी। आज जब तेजिंदर सिंह कोर्ट में अपने बयान देने हाजिर हुए तो उनके बयान से कोर्ट बिल्कुल संतुष्ट नहीं हुई। तेजिंदर सिंह ने इसके बाद जमानत अर्जी दाखिल की लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज करते हुए पुलिस को आदेश दिया कि तेजिंदर सिंह को हिरासत में ले लिया जाए।
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