Friday, 8 August 2014

नहीं बंद होगा ई-रिक्शा, केंद्र का ...




नई दिल्ली। दिल्ली में ई-रिक्शा नहीं बंद होंगे, केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दिया है कि ई-रिक्शे को नियमित करने के लिए मोटर वेहिकिल एक्ट में बदलाव किया जाएगा। सरकार ने दिल्ली में ई-रिक्शा चलाने के लिए नए गाइडलाइंस भी कोर्ट में दिए हैं। केंद्र की गाइडलाइंस के तहत 650 वॉट से कम क्षमता वाले ई-रिक्शा को ही इजाजत दी जाएगी। ई-रिक्शा की स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटे तक ही होगी।


गौरतलब है कि दिल्ली के त्रिलोकपुरी में ई-रिक्शे से हुए हादसे में एक बच्चे की मौत के बाद हाईकोर्ट ने ई-रिक्शे पर पाबंदी लगा दी थी। ई-रिक्शे का रजिस्ट्रेशन नहीं होता जिस वजह से कई बार हादसे की वजह बने इन रिक्शों का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। कोर्ट ने कहा पहले ही कहा था कि कि वह ई रिक्शा चलाए जाने के विरोध में नहीं है, लेकिन इसके लिए नियम होना जरूरी है।


दिल्ली में ई-रिक्शा पर हाईकोर्ट की पाबंदी जारी


हाईकोर्ट की रोक के बाद ई रिक्शा पर सियासत


दूसरे अपडेट पाने के लिए IBNKhabar.com के Facebook पेज से जुड़ें। आप हमारे Twitter पेज को भी फॉलो कर सकते हैं।


IBNkhabar के मोबाइल वर्जन के लिए लॉगआन करें m.ibnkhabar.com पर!


अब IBN7 देखिए अपने आईपैड पर भी। इसके लिए IBNLive का आईपैड एप्स डाउनलोड कीजिए। बिल्कुल मुफ्त!






Categories:

0 comments:

Post a Comment