गाजियाबाद। नोएडा के चर्चित निठारी कांड का आरोपी मोनिंदर सिंह पंधेर शनिवार को डासना जेल से रिहा कर दिया गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 24 सितंबर को उसे जमानत दी थी। पंधेर लगभग आठ वर्षों तक न्यायिक हिरासत में रहा। उसे दिसंबर 2006 में गिरफ्तार किया गया था।
इससे पहले रिहाई आदेश में गलती के कारण पंधेर की रिहाई नहीं हो पाई थी। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 34 के तहत पिंकी सरकार की हत्या मामले में (मुकदमा संख्या 440) स्थानीय न्यायालय ने पंधेर की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद पंधेर ने इलाहाबद उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसपर उसे जमानत मिल गई।
रिहाई आदेश जब जेल पहुंचा, तब जेल अधिकारियों ने देखा कि मामले की सुनवाई भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 120 बी के तहत हुई है, जबकि जमानत 302 और 34 के तहत दी गई। इसके बाद जेल ने उसे रिहा करने से इंकार कर दिया था और आदेश को वापस न्यायालय को लौटा दिया था।
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