नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज विमानन कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस की एक याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया। याचिका में कहा गया था कि युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को कंपनी का पक्ष सुने बगैर उसे 'इरादतन दिवालिया' घोषित नहीं करना चाहिए था। न्यायमूर्ति अनिल आर दवे की पीठ ने कहा कि यह याचिका बेकार हो चुकी है, क्योंकि बैंक ने पहले ही कंपनी को 'इरादतन दिवालिया' घोषित कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस आदेश को कोलकाता हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है।
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