नई दिल्ली। पद से हटाए जाने के दबाव पर उत्तराखंड के राज्यपाल अजीज कुरैशी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 6 हफ्तों में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को पांच जजों की संवैधानिक पीठ में भेज दिया है।
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में अजीज कुरैशी ने कहा कि तीस जुलाई को होम सेक्रेटरी ने उन्हें फोन कर इस्तीफा देने को कहा। कुरैशी के मुताबिक होम सेक्रेटरी को ये अधिकार नहीं है कि वो संवैधानिक पद पर आसीन किसी व्यक्ति से इस्तीफा मांगे।
कोर्ट में दायर अपनी याचिका में केंद्र की मोदी सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए कुरैशी ने कहा है कि राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पर बैठे किसी भी शख्स पर इस्तीफे का दबाव बनाना गलत है। कुरैशी ने संविधान के धारा 156 (1) का जिक्र करते हुए कहा है कि राज्यपाल के तौर पर किसी की नियुक्ति देश के राष्ट्रपति की मर्जी पर होती है। सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति ही उन्हें पद छोड़ने के लिए कह सकते हैं।
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