Thursday 11 September 2014

सोहराबुद्दीन मुठभेड़ में वंजारा को ...




मुंबई। सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ केस में गुजरात के पूर्व आईपीएस अधिकारी डीजी वंजारा को जमानत मिल गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ केस में डीजी वंजारा को जमानत दे दी। बंजारा तुलसीराम प्रजापति और सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ केस में आरोपी हैं।


गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट से मामले की सुनवाई बंबई हाई कोर्ट स्थानांतरित कर दी गई थी। आरोप है कि गुजरात पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गैंगस्टर सोहराबुद्दीन और उसकी पत्नी कौसर बी को 2005 में गांधीनगर के समीप कथित तौर पर एक फर्जी मुठभेड़ में मार दिया था। इस मुठभेड़ में आईपीएस अधिकारी डीजी वंजारा, राजकुमार पांडियन और दिनेश एमएन भी आरोपी हैं।


इससे पहले वंज़ारा की ज़मानत याचिका को 2007 में गुजरात हाई कोर्ट ने ख़ारिज किया था। हालांकि वंजारा जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे क्योंकि उन पर इशरत जहां फ़र्ज़ी मुठभेड़ मामला भी चल रहा है और उस मामले में उन्हें ज़मानत नहीं मिली है।


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