नई दिल्ली। सांसद फूलनदेवी हत्याकांड में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आज दोषी करार दिए गए आरोपी शेर सिंह राणा को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही राणा पर एक लाख जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में 12 अगस्त को अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान पुलिस ने शेर सिंह राणा के लिए मौत की सजा की मांग की थी।
कोर्ट ने शेरसिंह राणा को हत्या समेत कई धाराओं में दोषी पाया था। जबकि बाकी के 10 आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया था। इस हत्याकांड में शेर सिंह राणा समेत 12 आरोपी थे जिसमें से एक की मौत हो गई थी। 25 जुलाई, 2001 को फूलन देवी की गोली मार कर हत्या कर दी थी।
डकैत से नेता बनी फूलन ने बेहमई में एक ही जाति के 17 लोगों की हत्या कर दी थी। राणा ने दावा किया था कि 1981 के बेहमई नरसंहार का बदला लेने के लिए उसने फूलन की हत्या की और ठाकुरों के नरसंहार का बदला लिया है।
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