Thursday 28 August 2014

समझौता एक्सप्रेस विस्फोट मामले में ...




चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में गुरुवार को समझौता एक्सप्रेस विस्फोट मामले के आरोपी स्वामी असीमानंद को जमानत दे दी। असीमानंद और तीन अन्य लोगों के खिलाफ इस मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की हरियाणा के पंचकुला स्थित विशेष अदालत में सुनवाई चल रही है।


असीमानंद पर समझौता एक्सप्रेस में 18 फरवरी 2007 को हरियाणा के पानीपत शहर के समीप दीवाना गांव के पास हुए विस्फोट में संलिप्त रहने का आरोप है। रेलगाड़ी के दो कोचों में सूटकेस में बम रखे गए थे। इस विस्फोट में 68 लोग मारे गए थे जिनमें से अधिकांश पाकिस्तानी थे।


असीमानंद दक्षिणपंथी संगठन अभिनव भारत का सदस्य है और उसे हैदराबाद स्थित मक्का मस्जिद विस्फोट मामले में भी गिरफ्तार किया गया था। 2007 में मक्का मस्जिद विस्फोट में 14 लोग मारे गए थे।


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