नई दिल्ली। मानहानि के मामले में दिल्ली की अदालत में हाजिर नहीं होने पर पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर तीन लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। मानहानि का ये मामला बीजेपी की दिल्ली इकाई के पूर्व अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता के साथ चल रहा है।
इस मामले में अदालत ने शीला दीक्षित पर दूसरी बार जुर्माना लगाया है। इससे पहले भी अदालत में हाजिर नहीं होने पर शीला दीक्षित पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया था।
गौरतलब है कि दीक्षित ने हाल ही में केरल के राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया है।मैट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने शीला दीक्षित पर जुर्माना लगाते हुए कहा कि इस राशि में से दो लाख रुपए दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) और एक लाख रुपए गुप्ता को दिए जाएं। दीक्षित को अब इस मामले की अगली सुनवाई के दिन 20 दिसम्बर को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया गया है।
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