Monday, 10 March 2014

MP-MLA पर एक साल में करनी होगी सुनवाई




नई दिल्ली। मौजूदा विधायकों और सांसदों की जल्दी-जल्दी सुनवाई के मामले में सुप्रीम ने लॉ कमीशन की रिपोर्ट पर मुहर लगा दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि किसी विधायक या सांसद के खिलाफ अदालत में आरोप तय हो गए हो तो एक साल के भीतर केस पर फैसला सुनाना होगा।


कोर्ट ने कहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो निचली अदालत के जज को हाईकोर्ट के जस्टिस को इसकी वजह भी बतानी होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सांसदों-विधायकों से जुड़े ऐसे मामलों की सुनवाई में तेजी आएगी जिसमें अधिकतम दो साल या उससे ज्यादा की सजा का प्रावधान है।


निर्देश के तहत विधायक-सांसदों पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान, दो समुदायों के बीच घृणा फैलाना और मूलभूत चीजों की जमाखोरी जैसे मामलों में ट्रायल कोर्ट को एक साल के भीतर ही फैसला सुनाना होगा।


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